नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार और राज्यों से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण द्वारा जारी आधार कार्ड का दुरुपयोग नागरिकता, अधिवास (डोमिसाइल) और आवासीय पते के प्रमाण के रूप में किया जा रहा है।
याचिका में यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि आधार का उपयोग केवल पहचान सत्यापन तक ही सीमित रखा जाए।
