उज्जैन, । केन्द्रीय जेल अधीक्षक श्री मनोज कुमार साहू ने जानकारी दी कि आगामी 09 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व के पावन अवसर पर केन्द्रीय जेल में बंदियों को उनकी बहनों द्वारा राखी बांधने की विशेष व्यवस्था की जा रही है। हालांकि रक्षाबंधन पर शासकीय अवकाश होने के बावजूद पूर्व वर्षों से जारी परम्परानुसार एवं भाई-बहनों के पावन पर्व को दृष्टिगत रखते हुए मुलाकात की व्यवस्था की गई है। बंदियों से उनकी बहनों की मुलाकात एवं रक्षाबंधन विशेष सुरक्षा प्रबंध के दायरे में होंगे।
रक्षाबंधन हेतु निर्देश
रक्षाबंधन पर केवल महिलाओं को मुलाकात दी जावेगी। मुलाकात का समय प्रातः 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक रहेगा। मुलाकात की अधिकतम समय सीमा 15 मिनट रहेगी।बहनों के साथ 03 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जायेगा। मुलाकात पंजीयन हेतु फोटोयुक्त परिचय-पत्र अथवा आधार कार्ड की छायाप्रति प्रत्येक बहन के साथ होना अनिवार्य है। एक बंदी से 01 ही बार मुलाकात होगी। सभी बहनें एक साथ आयें। स्टील की थाली जेल प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जावेगी। मुलाकात के पूर्व महिला स्टॉफ को सघन तलाशी देना अनिवार्य होगा।थाली में राखी, कुमकुम, चावल, फुटा हुआ नारियल, 250 ग्राम मिठाई (साँची की मिठाई जेल कैटिन से) एवं एक फल ले जाने की अनुमति होगी।
निम्न वस्तुऐं रहेंगी प्रतिबंधित
झोला, बैग, पर्स, केरीबैग ,नगद राशि (रूपये), मोबाईल, नशीली वस्तु, धारदार वस्तु, बाहर से निर्मित खाद्य सामग्री एवं मिठाई प्रतिबंधित रहेंगी ।
ज्ञात रहे कि नियम एवं निर्देशों के विरूद्ध कार्य पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक एवं थाने में प्रकरण दर्ज कर अभियोजन की कार्यवाही की जावेगी।
जेल अधीक्षक ने अपील की है कि रक्षाबंधन भाई-बहन के प्रेम का प्रतीक त्यौहार की गरिमा बनाये रखने हेतु, उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः पालन करें तथा बहनें अपने बंदी भाई की कलाई पर रक्षा-सुत्र बांधकर उपहार के रूप में बुराई त्यागने का वचन भी मांगे जैसे आपराधिक प्रवृत्ति का त्याग करेंगे, कभी नशा नहीं करेंगे, कानून का पालन करेंगे, सदमार्ग पर चलेंगे तथा अच्छे नागरिक बनेंगे इत्यादि।
