Sunday, May 19, 2024

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ,जिला न्यायालय के”लीगल एड क्लीनिक ” का शुभारंभ आज होगा

उज्जैन, गुरुद्वारा सुख सागर फ्रीगंज मैं आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जिला न्यायालय उज्जैन के ” लीगल एड क्लीनिक” का शुभारंभ ,जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कपिल भारद्वाज एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी चंद्रेश मंडलोई द्वारा किया जाएग l
लीगल एड क्लीनिक के प्रभारी एस.एस नारंग
ने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 एवं 39 ए में राज्य का कर्तव्य है कि वह नागरिकों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था करें कोई भी व्यक्ति धन की कमी या अन्य किसी कारण से अपने अधिकारों से वंचित ना हो या वकील के अभाव में अपना पक्ष रखने में असमर्थ है या न्यायालय में अपना मामला लगाना चाहता है तब ऐसी स्थिति में कानून उसे वकील की सुविधा प्रदान करता है l
“लीगल एड क्लीनिक” में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जन सामान्य को निशुल्क एवं मूलभूत विधिक सेवा उपलब्ध कराना कराने हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की तर्ज पर स्थापित प्राथमिक विधिक सेवा केंद्र l जिसमें स्थानीय व्यक्तियों के विधिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कार्य करते हैं l जिसमें विधि क्षेत्र के विशेषज्ञों , पैनल लॉयर व प्रशिक्षित पैरा लीगल वालंटियर द्वारा समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को जो आर्थिक एवं या किसी अन्य असमर्थता से उचित विधिक सलाह प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं उन्हें निशुल्क विधिक सलाह व विधिक सहायता प्रदान की जाती है l इसमें पीड़ित एवं अक्षम को लीगल एड क्लीनिक पहुंचने में सहायता करना l विधिक सहायता एवं सलाह योजना का प्रचार प्रसार करना l

Related Articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Stay Connected

0FansLike
3,912FollowersFollow
0SubscribersSubscribe
- Advertisement -spot_img

Latest Articles