मुंबई, । बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए) की ओर से जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर पर लगाई गई रोक को रद्द कर दिया है। बुधवार को हाई कोर्ट के न्यायाधीश गौतम पटेल और न्यायाधीश एसजी ढिगे की खंडपीठ ने कहा कि एफडीए की कार्रवाई अनुचित के साथ ही न्यायसंगत भी नहीं है। खंडपीठ ने यह भी कहा कि, ‘एक प्रशासक चींटी को मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकता।’ इसके बाद खंडपीठ ने कंपनी को अपना बेबी पाउडर बनाने, बेचने और वितरित करने की अनुमति दे दी है।
दरअसल, महाराष्ट्र सरकार ने अपने एक आदेश में 15 सितंबर को इसके प्रोडक्ट का लाइसेंस रद्द कर दिया था और 20 सितंबर को एक दूसरे आदेश में बेबी पाउडर के प्रोडक्शन और बिक्री पर भी तत्काल रोक लगा दी थी। कंपनी को अपने स्टॉक वापस लेने के लिए भी कहा गया था। जानसन एंड जानसन कंपनी ने एफडीए की कार्रवाई को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। .
कोर्ट ने एफडीए द्वारा जांच प्रक्रिया में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त की। इससे पहले भी कोर्ट ने कहा कि था कि आप जांच करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जांच एक टाइम फ्रेम में होना चाहिए। कोर्ट का कहना है कि जांच के नाम पर आप कारोबार पर रोक नहीं लगा सकते। जांच के नाम पर मामला लंबा खींचने से कंपनी को आर्थिक नुकसान होता है और उसकी विश्वसनीयता पर भी असर पड़ता है।